नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर किया गया था। अदालत ने यह कदम तब उठाया, जब समन तामील कराने पहुंचे कर्मचारी को ध्रुव राठी का आवास बंद मिला।
अदालत ने प्रक्रिया पूरी कराने वाले कर्मचारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका पर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि कई वर्षों से समन तामील कराने के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ध्रुव राठी मुख्य रूप से विदेश में रहते हैं।
#BreakingNews | A Delhi court on Saturday issued a bailable warrant against YouTuber Dhruv Rathee in a 2018 defamation case. The case stems from a complaint filed by Vikas Sanskrityayan, who alleged that Rathee posted a defamatory video. https://t.co/SetIxuspxo
— DD News (@DDNewslive) October 17, 2026
2018 के वीडियो से जुड़ा है मानहानि मामला
अदालत ने पहले उल्लेख किया था कि ध्रुव राठी को जुलाई 2019 में पहली बार समन जारी किया गया था। समन तामील कराने की प्रक्रिया में सहायता के लिए शिकायतकर्ता विकास पांडे को प्रक्रिया कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति भी दी गई थी।
यह मानहानि मामला मई 2018 में ध्रुव राठी द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में ध्रुव राठी ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने उन्हें बदनाम करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी। यह वीडियो ध्रुव राठी के सोशल मीडिया खाते पर साझा किया गया था। इसके बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे रीपोस्ट किया था।
ध्रुव राठी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत
वीडियो में लगाए गए आरोपों और उसके प्रसार को लेकर विकास पांडे ने ध्रुव राठी तथा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की थी। मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित है। ताजा आदेश में अदालत ने समन तामील कराने के असफल प्रयास के बाद ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही 31 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान आगे बढ़ेगी।
Add GTC Bharat on Google