पटना कोर्ट में खान सर केस की अगली सुनवाई 25 जून को, तब तक राहत बरकरार...

इससे पहले पटना की अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या जबरन कार्रवाई न की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है।

By  Preeti Kamal June 20th 2026 12:20 PM -- Updated: June 20th 2026 11:28 AM

पटना, बिहार: चर्चित शिक्षाविद खान सर से जुड़े कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम बहस के लिए 25 जून की तारीख तय की है। यह जानकारी खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार मावर ने दी।

उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा मांगी गई केस डायरी पुलिस ने प्रस्तुत कर दी है और उसे तैयारी के लिए लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसीक्यूटर) को सौंपा गया है। यह डायरी 23 जून को वापस अदालत में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद 25 जून को अंतिम बहस होगी।

25 जून को जमानत पर होगा फैसला

अधिवक्ता अरविंद कुमार मावर ने कहा, “जज साहब द्वारा मांगी गई केस डायरी पुलिस ने जमा कर दी है। इसे लोक अभियोजक को तैयारी के लिए दिया गया है और 23 जून को वापस किया जाएगा। अंतिम बहस के लिए 25 जून की तारीख तय की गई है। तब तक वर्तमान राहत जारी रहेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी, क्योंकि सभी मामले आपस में जुड़े हुए हैं।

खान सर को मिली है अंतरिम राहत

इससे पहले पटना की अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या जबरन कार्रवाई न की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों ने संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ की थी। जांच के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो लोगों को हवाई फायरिंग करते हुए देखा गया।

दो सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार

वीडियो की जांच के आधार पर पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद घटनाक्रम और बरामद हथियारों की जांच के आधार पर पुलिस ने खान सर सहित तीन लोगों को एफआईआर में नामजद किया। उन पर उकसावे (Abetment) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

25 जून पर टिकी सभी की नजरें

अब इस मामले में 25 जून की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। इसी दिन अदालत खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और गिरफ्तार सुरक्षाकर्मियों की जमानत पर अंतिम निर्णय ले सकती है।

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