त्विषा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, पति और सास की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी
भोपाल, मध्य प्रदेश: भोपाल की एक अदालत ने 33 वर्षीय त्विषा शर्मा की कथित दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को समाप्त हो रही थी। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की।
CBI की दलील सुनने के बाद अदालत ने एजेंसी की याचिका स्वीकार कर ली और दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए 30 जून तक कर दी। इससे पहले 2 जून को CBI ने समर्थ सिंह और गिरीबाला सिंह को पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया था। उस समय अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
12 मई को ससुराल में हुई थी मौत, मामला CBI को सौंपा गया
यह मामला त्विषा शर्मा की मौत से जुड़ा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थीं। 12 मई को उनकी मौत भोपाल स्थित ससुराल में हुई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें शादी के बाद लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था।
परिवार की शिकायतों और गंभीर आरोपों को देखते हुए मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। केंद्रीय एजेंसी फिलहाल मौत की परिस्थितियों और दहेज उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की गहन जांच कर रही है। मामले में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
BNS की कई धाराओं में मुक़दमा दर्ज
गिरीबाला सिंह पर BNS की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु, धारा 85 के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता तथा धारा 3(5) के तहत समान उद्देश्य से किए गए कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उन पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज है। CBI इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
ख़बर का सोर्स- ANI न्यूज़ एजेंसी