Toll Plaza Annual Pass: टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वालों को मिलेगा सालाना रियायती पास, जानें कीमत और नियम
टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से सालाना रियायती पास ले सकेंगे। नए नियमों के तहत पास की कीमत 1,500 या 3,000 रुपये होगी। जानें पात्रता और जरूरी शर्तें।
नई दिल्ली: टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक पास की व्यवस्था की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। इस व्यवस्था के तहत पात्र वाहन मालिक टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार 1,500 रुपये या 3,000 रुपये सालाना देकर पास प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें काम, कारोबार या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है।
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को कितना देना होगा?
नई व्यवस्था के तहत वार्षिक पास की कीमत टोल प्लाजा की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगी।
- 1,500 रुपये सालाना: नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
- 3,000 रुपये सालाना: नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
यह पास राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए है। इसके लिए वाहन का निजी और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। साथ ही वाहन पर वैध और चालू फास्टैग (FASTag) होना चाहिए। केवल टोल प्लाजा के पास रहने से पास मिलना सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदक को अधिसूचना में तय सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
क्या हर टोल प्लाजा पर मिलेगा वार्षिक पास?
नहीं। नए नियमों के तहत कुछ स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली के तहत संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यह रियायती पास लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यदि संबंधित वाहन चालक के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो वह इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।
क्या पास से सभी टोल प्लाजा पर यात्रा कर सकेंगे?
नहीं। वार्षिक पास केवल उस विशेष टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसका इस्तेमाल दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित टोल प्लाजा और वाहन की पात्रता की जांच करना जरूरी है।
मौजूदा मासिक पास से कितना अलग है नया विकल्प?
पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की सुविधा पहले से मौजूद है। अब वार्षिक रियायती पास का विकल्प मिलने से नियमित यात्रियों को साल भर के खर्च की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कौन-सा विकल्प अधिक किफायती होगा, यह संबंधित टोल प्लाजा की श्रेणी और वाहन मालिक की यात्रा संबंधी जरूरतों पर निर्भर करेगा।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
वाहन मालिकों को अपना फास्टैग चालू रखने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वाहन निजी उपयोग के लिए पंजीकृत हो। साथ ही, संबंधित टोल प्लाजा पर नई व्यवस्था लागू होने और अन्य शर्तों की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करनी चाहिए।
नोट: वार्षिक पास की दरें और पात्रता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी।