तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ी, CM विजय ने दी हजारों अभ्यर्थियों को राहत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी है। नए नियम 30 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और ग्रुप-1, ग्रुप-2 तथा ग्रुप-4 पदों पर अभ्यर्थियों को राहत देंगे।

By  Preeti Kamal October 30th 2026 07:00 PM -- Updated: October 30th 2026 05:59 PM

चेन्नई, तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी का आदेश दिया है। यह फैसला 30 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगा। इससे उन हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा के करीब पहुंच चुके थे या उसे पार कर चुके थे।

राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयु सीमा में यह बढ़ोतरी मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित अधिकतम उम्र के अतिरिक्त होगी। इसके साथ ही आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले से मिल रही आयु में छूट भी जारी रहेगी। इनमें पिछड़ा वर्ग (BC), पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (BC-M), अति पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त समुदाय (MBC-DNC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और निराश्रित विधवाएं शामिल हैं।

ग्रुप-1 पदों के लिए आयु सीमा 37 से 42 साल तक

नई व्यवस्था के तहत ग्रुप-1 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्गों के लिए यह सीमा 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों (PwD) को भी राहत दी गई है। सामान्य वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 से बढ़ाकर 47 साल कर दी गई है। आरक्षित वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 47 से बढ़ाकर 52 साल कर दी गई है।

ग्रुप-2 और ग्रुप-2ए के लिए नए नियम

ग्रुप-2 और ग्रुप-2ए पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं होगी। इन पदों के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों की आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह 40 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है। आरक्षित वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा पहले की तरह लागू नहीं होगी।

ग्रुप-4 पदों के लिए भी आयु सीमा में बदलाव

ग्रुप-4 पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। वहीं, उच्च शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग मुस्लिम, अति पिछड़ा वर्ग और विमुक्त समुदाय के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल की गई है।

दिव्यांग उम्मीदवारों के मामले में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 45 साल और आरक्षित वर्ग के लिए 42 से बढ़ाकर 47 साल कर दी गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निराश्रित विधवा श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। इन श्रेणियों के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है।

पांच साल तक लागू रहेंगे नए नियम

तमिलनाडु सरकार के अनुसार, आयु सीमा में संशोधन 30 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और पांच साल तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री विजय ने यह फैसला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के हजारों नौकरी के इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। खासतौर पर उन उम्मीदवारों को दोबारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो मौजूदा आयु सीमा के कारण सरकारी नौकरी की दौड़ से बाहर होने की स्थिति में थे।

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