सौरभ राजपूत मर्डर केस: आज आएगा मुस्कान और साहिल पर फैसला, कचहरी में सुरक्षा बढ़ाई गई

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल पर हत्या का आरोप है। फैसले से पहले मृतक के परिवार ने दोनों आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है।

By  Laxman September 30th 2026 01:21 PM

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आए सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज का दिन अहम है। जिला अदालत इस चर्चित मामले में अपना फैसला सुना सकती है। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल पर हत्या में शामिल होने का आरोप है। अदालत में अभियोजन पक्ष की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और अब सभी की नजर फैसले पर टिकी है।

फैसले से पहले सौरभ राजपूत के परिवार ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। सौरभ के भाई राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार चाहता है कि उनके भाई के साथ जो हुआ, उसके लिए आरोपियों को कठोरतम सजा मिले। उन्होंने कहा कि सौरभ की हत्या के बाद परिवार को गहरा सदमा लगा और सामान्य जिंदगी प्रभावित हुई।

राहुल के मुताबिक, इस घटना के बाद परिवार के सामने मानसिक और भावनात्मक तौर पर बेहद कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने सौरभ की बेटी को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि बच्ची पर परिवार की ओर से प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष उसके फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

सौरभ की मां ने भी जताई न्याय की उम्मीद

सौरभ की मां रेणु देवी ने भी प्रशासन और न्याय व्यवस्था से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है और परिवार चाहता है कि अदालत साक्ष्यों और कानून के आधार पर उचित फैसला करे।

रेणु देवी ने मामले में फैसला आने में लग रहे समय को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि अपराध के मामलों में दोष सिद्ध होने पर सजा मिलने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने इस घटना के कारण बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें न्याय की प्रतीक्षा है।

अभियोजन की गवाहियां पूरी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में अदालत के सामने गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी और डीजीसी फौजदारी केके चौबे ने बताया कि अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित कानूनों के आधार पर करेगी।

यानी आरोपों और परिवार की मांगों से अलग, मामले में दोष साबित हुआ है या नहीं और किस तरह की सजा दी जाएगी, इसका फैसला अदालत ही करेगी।

मामले में क्या है आरोप?

यह मामला मार्च 2025 में मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुई सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, सौरभ की हत्या की जांच के दौरान उनकी पत्नी मुस्कान और साहिल का नाम सामने आया। जांच के दौरान सामने आए कथित साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

मामला सामने आने के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। जांच एजेंसियों ने घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की और उसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अब सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला आने की बारी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी

फैसले को देखते हुए जेल प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज के मुताबिक, दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने की संभावना है।

जेल प्रशासन के अनुसार, हाल के दिनों में आरोपियों के व्यवहार में बदलाव देखा गया है। बताया गया कि साहिल पिछले कुछ दिनों से अपेक्षाकृत शांत और कम बातचीत कर रहा है। जेल अधिकारी ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों ने हाल के दिनों में पूजा-पाठ में अधिक समय बिताया है।

कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फैसले के मद्देनजर मेरठ कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नगर पुलिस अधीक्षक विनायक भोसले के अनुसार, कचहरी और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि फैसले के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।

पुलिस प्रशासन की नजर कचहरी परिसर में आने-जाने वाले लोगों और संभावित भीड़ पर भी रहेगी। मामले को लेकर लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

अब सभी की निगाहें जिला अदालत के फैसले पर हैं। अदालत का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगा। फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अदालत आरोपियों को दोषी मानती है या नहीं और यदि दोष सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ क्या सजा निर्धारित की जाती है।

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