ग्वालियर कोर्ट ने प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को घोषित किया फरार, स्थायी वारंट जारी...

सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, मामला मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले भी अदालत समय-समय पर गिरफ्तारी वारंट जारी करती रही, लेकिन उनके निष्पादन में सफलता नहीं मिली। इसी कारण अदालत ने अब स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

By  Preeti Kamal July 10th 2026 05:15 PM -- Updated: July 10th 2026 04:35 PM

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

यह मामला वर्ष 2023 में ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना में दर्ज किया गया था। इसके बाद से अदालत ने आरोपी के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए, लेकिन वह कथित तौर पर लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ। बार-बार गैरहाजिर रहने और गिरफ्तारी वारंट का पालन नहीं होने पर विशेष एससी-एसटी अदालत ने गुरुवार को दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

2023 से दिनेश लोधी के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे थे

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि दिनेश लोधी के खिलाफ मामला विशेष एससी-एसटी अदालत में लंबित है। वर्ष 2023 से लगातार उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे थे। केस रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद अदालत ने अब स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब उसे अदालत में पेश करेगी, तभी मामले में आगे की सुनवाई होगी।

उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट), 294 (अश्लील हरकत या गाली-गलौज) और 506-बी (आपराधिक धमकी) के साथ एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, मामला मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले भी अदालत समय-समय पर गिरफ्तारी वारंट जारी करती रही, लेकिन उनके निष्पादन में सफलता नहीं मिली। इसी कारण अदालत ने अब स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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