त्विषा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह 5 दिन की CBI रिमांड पर

By  Preeti Kamal May 29th 2026 07:00 PM -- Updated: May 29th 2026 06:19 PM

भोपाल, मध्य प्रदेश: भोपाल की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 2 जून तक पांच दिन की CBI हिरासत में भेज दिया।

त्विषा शर्मा के परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अदालत की कार्यवाही के बाद कहा कि आरोपियों की ओर से CBI रिमांड का विरोध नहीं किया गया, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत पहले ही खारिज की जा चुकी थी।

रिमांड के किसी भी बिंदु का विरोध नहीं किया गया

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, “उन्होंने रिमांड के किसी भी बिंदु का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत इसी आधार पर खारिज हुई थी कि मामला बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट में विस्तार से दलील दी गई थी कि गिरिबाला सिंह की हिरासत जांच के लिए जरूरी है।”

उन्होंने आगे कहा, “इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अग्रिम जमानत रद्द की गई थी। ऐसे में CBI जांच की जरूरत पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं था। हमें CBI पर पूरा भरोसा है।” विशेष न्यायाधीश शोभना भालावे ने CBI को दोनों आरोपियों से आगे पूछताछ के लिए हिरासत की अनुमति दी।

त्विषा शर्मा की सास के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी

CBI ने अदालत से त्विषा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, वहीं समर्थ सिंह की रिमांड बढ़ाने की भी मांग की गई थी। गिरिबाला सिंह को दहेज मौत मामले में अदालत के सामने पेश किया गया।सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के वकील ने CBI की रिमांड मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब CBI दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करेगी।

गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज

त्विषा शर्मा के परिवार की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडे ने कहा, “समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। समर्थ सिंह पहले से पुलिस रिमांड पर थे। CBI द्वारा नया मामला दर्ज किए जाने के बाद गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार किया गया।”

"CBI को दहेज मौत मामले की शुरुआत से पूरी जांच करनी है"

अधिवक्ता अंकुर पांडे ने कहा कि जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने और फरार होने की आशंका को देखते हुए रिमांड जरूरी है। अंकुर पांडे ने आगे कहा, “CBI को दहेज मौत मामले की शुरुआत से पूरी जांच करनी है। अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। अब दोनों आरोपियों को 2 जून 2026 को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।”

BNS की कई धाराओं के तहत लगे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी त्विषा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई को त्विषा की मौत के बाद उनके परिवार ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

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