विधानसभा चुनाव 2026: चुनाव आयोग ने मतदान के दिनों पर सवेतन अवकाश घोषित किया...

By  Preeti Kamal April 3rd 2026 03:45 PM -- Updated: April 3rd 2026 01:35 PM

विधानसभा चुनाव, भारत: चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि इस महीने होने वाले आगामी आम चुनावों और उपचुनावों के दौरान मतदान के दिन सभी कर्मचारियों, जिनमें दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं, को सवेतन अवकाश मिलेगा।

एक प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने कहा, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक इकाई या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं या उपचुनाव में मतदान के लिए पात्र है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।”

यह घोषणा विधानसभा चुनाव और उपचुनावों पर लागू

यह घोषणा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ छह राज्यों—गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा—की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर लागू होगी।

मतदान की तिथियां इस प्रकार हैं:

  • 9 अप्रैल: असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा
  • 23 अप्रैल: तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र
  • पश्चिम बंगाल: 23 अप्रैल (पहला चरण) और 29 अप्रैल (दूसरा चरण)

मतदान के दिन वेतन में कोई कटौती नहीं होगी

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।  आयोग ने यह भी कहा कि जो मतदाता (जिसमें अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन मतदान के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा।

चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकारों को दिए सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बयान में कहा गया, “यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।” इस बीच, इन विधानसभा और उपचुनावों के परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।

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