हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में किया संशोधन, नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू...
फरीदाबाद, हरियाणा: फरीदाबाद के उपायुक्त ने मंगलवार को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने राज्यभर में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। उपायुक्त कार्यालय द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना से अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों समेत विभिन्न वर्गों के मजदूरों को लाभ मिलेगा।
उपायुक्त फरीदाबाद ने X पर कहा, “हरियाणा सरकार द्वारा राज्यभर में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है और इससे श्रमिकों को लाभ होगा।” प्रशासन ने आगे बताया कि नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं और इससे जिले में हजारों अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को सीधा फायदा मिलेगा।
अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा
इससे पहले 8 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह कर दिया गया। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद कैबिनेट ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इस मुद्दे पर चर्चा की और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया।”
लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी लाभकारी योजनाएं
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन डिपो आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक पीड़ित, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।