राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर CM सैनी की शुभकामनाएं, मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख भी बदली...
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर उद्यमियों को शुभकामनाएं दीं और लघु उद्योगों को रोजगार तथा आर्थिक मजबूती का आधार बताया। वहीं, चुनाव आयोग ने हरियाणा मतदाता सूची पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाते हुए दावे-आपत्तियों के लिए 30 सितंबर तक मौका दिया है।
चंडीगढ़, हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर हरियाणा और देशभर के सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने लघु उद्योगों के विस्तार को आत्मनिर्भर और सशक्त अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग न केवल बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं।
सीएम ने उद्यमियों को उनकी भूमिका के लिए दी शुभकामनाएं
CM सैनी ने कहा कि इन उद्योगों का विस्तार युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उन्होंने उद्यमियों की भूमिका को प्रदेश और देश की आर्थिक प्रगति से जोड़ते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।
हरियाणा के मतदाताओं को मिला एक और मौका
इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समयसीमा में फिर बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब अतिरिक्त समय दिया गया है।नई समयसीमा के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी।
28 अक्टूबर तक निपटाने होंगे दावे-आपत्तियां
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक मतदाताओं की ओर से दाखिल किए गए दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। समयसीमा बढ़ाए जाने से उन मतदाताओं को एक और अवसर मिलेगा, जो पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने नाम, विवरण या मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं।