पटना फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
जांच के दौरान मिले वीडियो में दो लोगों को तोड़फोड़ के बाद हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद घटनाक्रम और हथियारों की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों को उकसाने (Abetment) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर में नामजद किया था।
पटना, बिहार: पटना की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ 'खान सर' तथा उनके तीन स्टाफ सदस्यों को 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज (Khan Global Studies) के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी। वहीं, न्यायिक हिरासत में बंद दो निजी सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत (Regular Bail) मिल गई।
कोर्ट के आदेश के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने बताया कि अदालत ने माना कि फायरिंग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हिंसक भीड़ से आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा, "माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश पारित करने के बाद सभी को जमानत दे दी। इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी थी। सुरक्षा गार्डों ने केवल आत्मरक्षा के लिए हवा में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई थीं। जहां तक खान सर द्वारा फायरिंग का आदेश देने के आरोप का सवाल है, जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा निर्देश दिया था। लाइसेंस जारी होने के समय ही आत्मरक्षा में चेतावनी स्वरूप फायरिंग का अधिकार दिया जाता है। यदि जान-माल को खतरा हो या भीड़ हिंसक हो जाए, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 के तहत भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की जा सकती है।"
कोर्ट ने 'कोई कठोर कार्रवाई नहीं' के आदेश को भी रखा बरकरार
इससे पहले अदालत ने 'कोई कठोर कार्रवाई नहीं' (No Coercive Action) के अपने आदेश को भी बरकरार रखा था और पुलिस को अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि पटना पुलिस ने 2 जून को मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना के संबंध में फैसल खान (खान सर) और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर उस घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज की गई थी, जब एक समूह ने कथित तौर पर कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की और परिसर पर पथराव किया था।
2 जून को हुई थी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़
पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था। सिटी एसपी (सेंट्रल), पटना कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घटना 2 जून की रात करीब 10:10 बजे हुई थी, जब कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर पथराव और तोड़फोड़ की।
जांच के दौरान मिले वीडियो में दो लोगों को तोड़फोड़ के बाद हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद घटनाक्रम और हथियारों की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों को उकसाने (Abetment) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर में नामजद किया था।