राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: चंपत राय-अनिल मिश्रा को SIT रिपोर्ट में राहत, 8 लोग आरोपी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं हैं। मामले में आठ लोगों को आरोपी माना गया है।

By  Laxman August 18th 2026 12:20 PM

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में विशेष जांच दल यानी SIT ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

SIT का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए किया गया था। जांच के बाद सामने आई रिपोर्ट में चोरी की घटनाओं से जुड़े आठ लोगों को आरोपी माना गया है।

आठ लोगों को बनाया गया आरोपी

SIT की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी माना गया है।

रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह SIT की जांच रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी के तौर पर कोई नाम दर्ज नहीं किया गया है।

जांच शुरू होने के बाद दिया था इस्तीफा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

अब SIT की रिपोर्ट में दोनों के नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं होने से मामले की जांच को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हुई है। हालांकि, रिपोर्ट में जिन आठ लोगों को आरोपी माना गया है, उनके खिलाफ चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान की व्यवस्था को लेकर यह मामला काफी संवेदनशील माना गया है। ऐसे में SIT की रिपोर्ट पर आगे होने वाली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के आधार पर अब संबंधित विभाग और जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय कर सकती हैं।

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