नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर के Flourish Hotel में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में होटल मालिक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक शामिल थे। चार्जशीट ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरीबा खान के समक्ष दाखिल की गई है। अदालत इस पर 3 सितंबर को विचार करेगी।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में होटल मालिक लोकेश बजाज, होटल के अकाउंटेंट बताए गए जय मिश्रा और कुक केसर नेगी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया। वहीं लोकेश बजाज न्यायिक हिरासत में रहते हुए फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तीसरे आरोपी केसर नेगी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।

3 जून को हुआ था भीषण अग्निकांड

3 जून को मालवीय नगर स्थित Flourish Hotel में आग लग गई थी। हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए थे। मृतकों में बड़ी संख्या उन मरीजों के परिजनों और सहायकों की थी, जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए होटल में ठहरे हुए थे।

होटल मालिक पर BNS की कई धाराएं

पुलिस ने होटल मालिक लोकेश बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई हैं। इनमें गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धारा 105, आग से शरारत से संबंधित धारा 326 (g), संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धारा 324(5), जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित धारा 125 और आग के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण से जुड़ी धारा 287 शामिल हैं। पुलिस की जांच हादसे की परिस्थितियों और कथित सुरक्षा एवं प्रशासनिक लापरवाहियों पर केंद्रित रही, जिन्हें हादसे में हुई मौतों से जोड़कर देखा जा रहा है।

जय मिश्रा ने किया था आत्मसमर्पण

पुलिस के मुताबिक, होटल के अकाउंटेंट बताए गए जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं कुक केसर नेगी को मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 जुलाई को साकेत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अब चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। साकेत कोर्ट 3 सितंबर को चार्जशीट पर विचार करेगा। इसके बाद मामले में आरोप तय करने और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर तस्वीर स्पष्ट होगी।