गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में हरियाणा महिला आयोग सख्त, पुलिस को बेटियों-बहनों की सुरक्षा के निर्देश
गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित BNS धारा 109 जोड़ी गई है।
गुरुग्राम, हरियाणा: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद आयोग ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने सेक्टर-55-56 थाना प्रभारी और एसीपी अमित भाटिया से बात की। आयोग के मुताबिक, वीडियो में एक युवक कथित तौर पर महिला का पीछा करता दिखाई दे रहा है। पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान भी महिला ने आरोपी पर कुछ समय से पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाया।प्रियदर्शिनी ने कहा कि यह गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ गंभीर हिट एंड रन मामला है और आयोग ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है।
आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसे राजस्थान के दौसा जिले से पकड़ा गया और अब उसे गुरुग्राम लाया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया, जिसके बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, यानी हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधान, जोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, इस धारा में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
पीड़िता ने आरोपी के दावों को किया खारिज
इस मामले में पीड़िता सिया ने भी मंगलवार को वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोपी चालक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उसने कहा था कि महिला बार-बार बाइक की गति बढ़ा-घटा रही थी और वाहनों को ‘पिंच’ कर रही थी। सिया ने सवाल उठाया कि अगर उसे लगता था कि बाइक सवार महिला तेजी से चल रही है या गति कम-ज्यादा कर रही है, तो उसे उसका पीछा करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने आरोपी के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि उसे पता नहीं था कि दोपहिया वाहन पर महिला सवार थी। सिया ने कहा कि उनके लंबे बाल चोटी में बंधे थे और आरोपी ने वाहन पास लाकर इशारे किए तथा बाइक रोकने को कहा था।
महिला आयोग ने सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश
उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि आयोग ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि “हमारी बेटियों और बहनों” के साथ इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मामले की जांच जारी है। सेक्टर-56 थाना पुलिस ने पीड़िता के दक्षिण दिल्ली के कालकाजी स्थित आवास पर पहुंचकर उसका विस्तृत बयान भी दर्ज किया था। पुलिस अब वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।