नई दिल्ली: दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा अदालत में दूसरी जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया था। नई जमानत याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और शरजील इमाम पिछले लगभग छह वर्षों से हिरासत में हैं।
वहीं, इसी मामले में आरोपी उमर खालिद की ओर से भी नियमित जमानत की मांग करते हुए एक अलग जमानत याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शुक्रवार को शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले 9 जून को उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी अदालत नोटिस जारी कर चुकी है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है।
Sharjeel Imam and Umar Khalid move Delhi court seeking bail in the Delhi riots conspiracy case. Court issued notices to the Delhi Police and the matter is listed for further proceedings on July 4. Imam and Khalid filed the bail pleas after a different Supreme Court bench… pic.twitter.com/HDlwnTGQqJ
— Bar and Bench (@barandbench) June 13, 2026
शरजील इमाम ने क्या कहा?
शरजील इमाम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसके आधार पर दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अभी तक आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है और आरोपों पर बहस जारी है। शरजील इमाम की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने यह याचिका दायर की है।
Activists Sharjeel Imam, Umar Khalid move fresh bail applications in 2020 Delhi riots larger conspiracy case before a Delhi court.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026
ट्रायल में देरी का मुद्दा
याचिका में कहा गया है कि मामले में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं और आरोपों पर बहस भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के गुलफिशा फातिमा मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे की सुनवाई पारंपरिक अर्थों में आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी। याचिका के अनुसार छह महीने बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
#BREAKING Umar Khalid and Sharjeel Imam move Delhi Court seeking bail in Delhi riots larger conspiracy case (UAPA). #DelhiRiots #SharjeelImam #UmarKhalid pic.twitter.com/Y9gg0OYfZa
— Live Law (@LiveLawIndia) June 13, 2026
अन्य मामलों का भी दिया गया हवाला
याचिका में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने के.ए. नजीब फैसले के संदर्भ में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि 22 मई 2026 को तस्लीम अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ ने दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले के एक सह-आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी और UAPA की धारा 43D (5) के तहत जमानत से जुड़े कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया था। फिलहाल अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और दोनों जमानत याचिकाओं पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी।
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