नई दिल्ली: मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड मामले में साकेत कोर्ट ने सोमवार को होटल मालिक लवकेश बजाज, केशव नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) भानु प्रताप सिंह ने तीनों आरोपियों को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने जीएसटी और आयकर से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंच के लिए अदालत से सत्यापन (अटेस्टेशन) की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपियों की आगे भी न्यायिक हिरासत आवश्यक है।
रसोइये केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज हुई थी
इससे पहले 8 जून को अदालत ने होटल फ्लोरिश स्टे के रसोइये केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उसे 7 जून को गिरफ्तार किया था। होटल के कथित अकाउंटेंट जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। वह 3 जून को हुई घटना के बाद से फरार चल रहा था।
इस मामले में अब तक तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल मालिक लवकेश बजाज, रसोइया केशव नेगी और कथित अकाउंटेंट जय मिश्रा शामिल हैं। गौरतलब है कि मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मृतकों में अधिकांश वे लोग थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजन या उनसे मिलने आए थे।
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