सोपोर-बारामुला, जम्मू-कश्मीर: प्रतिबंधित संगठनों और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने रविवार को पुलिस जिला सोपोर में 26 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) के खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच के तहत की गई है। मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज है।
पुलिस के मुताबिक, तलाशी अभियान सोपोर पुलिस जिले के अलग-अलग इलाकों में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेताओं, सदस्यों और कार्यकर्ताओं के आवासीय तथा अन्य परिसरों में चलाया गया। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत की गई।
#WATCH | जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) संगठन से जुड़े UAPA मामले की जांच के तहत सोपोर में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है: जम्मू-कश्मीर पुलिस pic.twitter.com/ftiEhGcTzV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2026
दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस ने विभिन्न परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री की जांच की जा रही है, ताकि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े संभावित संपर्कों और गतिविधियों के बारे में आगे की जानकारी जुटाई जा सके।
सोपोर पुलिस ने कहा कि यह अभियान प्रतिबंधित संगठनों और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे लगातार अभियानों का हिस्सा है। पुलिस ने राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
VIDEO | Sopore, Jammu & Kashmir: Searches underway at multiple locations in connection with a UAPA case registered against banned organisation Jamaat-e-Islami (JeI).(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zF55yiyYcW
— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026
बारामुला में संपत्ति कुर्क करने का आदेश
इसी बीच, बारामुला पुलिस ने भी गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि NIA कोर्ट, सोपोर से चंदूसा थाने में दर्ज एक मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश हासिल किया गया है। यह मामला EIMCO Act की धारा 2/3, रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 120-B और 121 तथा UAPA की धारा 13 के तहत दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, कुर्की का आदेश आरोपी परवेज अहमद फामदा, पुत्र यार मोहम्मद फामदा, निवासी कावहर बाला, चंदूसा की संपत्ति से संबंधित है। संबंधित जमीन का क्षेत्रफल 12 कनाल 1 मरला और 73 वर्ग फीट बताया गया है। संपत्ति का मूल्य 69,82,550 रुपये आंका गया है और इसके लिए आवश्यक मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।
एक अन्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
इसी मामले में बारामुला पुलिस ने एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद भट, पुत्र अब्दुल अहद भट, निवासी राजपोरा, चंदूसा के खिलाफ भी NIA कोर्ट, सोपोर से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया है।
पुलिस का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है।
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