पंजाब: पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माएं-धियां सत्कार योजना’ का लाभ की योगयता के बारे में बताया कि पंजाब में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी। हालांकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रही हैं—जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा/ बेसहारा महिला पेंशन, या दिव्यांगता पेंशन योजना—वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी और पंजीकरण कर सकती हैं।
इस योजना का लाभ वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारियों, वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों, तथा आयकर (Income Tax) भरने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा।
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