बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) उसकी पहचान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते, सरकारी योजनाओं और भविष्य में कई अन्य सरकारी व निजी प्रक्रियाओं में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि यह दस्तावेज खो जाए तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
हालांकि राहत की बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र खो जाने पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी दोबारा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
घबराने की नहीं, प्रक्रिया जानने की जरूरत
अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र खो जाने के बाद नया प्रमाण पत्र बनवाना बहुत मुश्किल होगा। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि जन्म का रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में दर्ज है, तो डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया है।
जरूरी यह है कि सही कार्यालय में आवेदन किया जाए और आवश्यक दस्तावेज पूरे हों।
ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट?
यदि आपके बच्चे का जन्म सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, तो आप ऑनलाइन भी डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यदि आपके पास पुराने जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर या संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करना भी संभव हो सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने से समय की बचत होती है और कई मामलों में कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
ऑफलाइन कहां करें आवेदन?
यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो या रिकॉर्ड डिजिटल रूप में न मिले, तो ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
इसके लिए संबंधित क्षेत्र के निम्न कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है—
- नगर निगम
- नगर पालिका
- ग्राम पंचायत कार्यालय
- जिला अस्पताल
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय
- जन सेवा केंद्र (CSC)
इन कार्यालयों में निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। इनमें सामान्यतः शामिल हैं—
- अस्पताल द्वारा जारी जन्म रिकॉर्ड या डिस्चार्ज स्लिप
- माता-पिता का पहचान पत्र
- पुराने जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि उपलब्ध हो)
- जन्म प्रमाण पत्र खोने की पुलिस रिपोर्ट (जहां आवश्यक हो)
- शपथ पत्र (Affidavit) या स्वयं की घोषणा
- आवेदन पत्र
दस्तावेजों की सूची राज्य और स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार कुछ अलग हो सकती है।
क्या पुलिस रिपोर्ट जरूरी होती है?
कई राज्यों और स्थानीय निकायों में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने से पहले खोए हुए दस्तावेज की पुलिस रिपोर्ट या शिकायत मांगी जाती है। इसका उद्देश्य रिकॉर्ड की सत्यता सुनिश्चित करना होता है।
कुछ मामलों में केवल शपथ पत्र के आधार पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित कार्यालय से जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
कितनी लगती है फीस?
डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क प्रत्येक राज्य या स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है।
कुछ राज्यों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के दौरान नकद या निर्धारित माध्यम से फीस जमा करनी होती है।
आवेदन के बाद कितना समय लगता है?
यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति संबंधित पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने वाले आवेदक संबंधित कार्यालय से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सलाह
बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी कई फोटोकॉपी सुरक्षित रखें और स्कैन करके डिजिटल कॉपी भी अपने ईमेल या क्लाउड स्टोरेज में सेव कर लें। इससे भविष्य में दस्तावेज खो जाने की स्थिति में परेशानी काफी कम हो सकती है।
इसके अलावा, यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण कराना सबसे बेहतर विकल्प है ताकि भविष्य में किसी सरकारी प्रक्रिया में दिक्कत न आए।
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