पटना, बिहार: बिहार के चर्चित शिक्षाविद खान सर को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए। इससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, रात करीब 10:10 बजे कुछ लोगों ने संस्थान के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें तोड़फोड़ के बाद दो लोगों को हवाई फायरिंग करते हुए देखा गया।

वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हथियारों की बरामदगी और घटनाक्रम की जांच के आधार पर पुलिस ने खान सर समेत तीन लोगों को एफआईआर में नामजद किया। उन पर उकसावे (Abetment) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने छात्रों से की अपील

मामले के बाद पटना पुलिस ने छात्रों से भी अपील की है कि वे विभिन्न कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा या कथित पेशेवर विवादों से प्रभावित न हों। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

पटना कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत के बाद अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई पर है। अदालत के अंतिम निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि खान सर को स्थायी राहत मिलती है या मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।