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केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, CBI की ‘अनुमान आधारित’ साजिश थ्योरी पर अदालत की कड़ी टिप्पणी...

By: GTC Bharat Desk  |  Edited By: Preeti Kamal  |  Updated at: February 27th 2026 12:55 PM

केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, CBI की ‘अनुमान आधारित’ साजिश थ्योरी पर अदालत की कड़ी टिप्पणी...
केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, CBI की ‘अनुमान आधारित’ साजिश थ्योरी पर अदालत की कड़ी टिप्पणी...

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।

यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने सुनाया। अदालत ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी और अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया।

'CBI ने साजिश की एक कहानी गढ़ने का प्रयास किया'

अदालत के अनुसार, CBI ने साजिश की एक कहानी गढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय महज अनुमान पर आधारित था। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि 23 में से किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और सभी को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया।

जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल

अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना भी की, विशेष रूप से सरकारी गवाह (अप्रूवर) के बयानों पर उसकी निर्भरता को लेकर। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बनाना और फिर उसकी गवाही का उपयोग जांच की कमियों को भरने या अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए करना अनुचित है। न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि ऐसी अनुमति देना संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा।

विश्वास था कि सत्य की जीत होगी- पत्नी सुनीता केजरीवाल

इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, "आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूं। अरविंद जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया। लेकिन इन लोगों (भाजपा) ने अरविंद जी और उनके साथियों को जेल भेज दिया। मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया।"

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में अदालत ने कहा कि वह CBI अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करेगी, क्योंकि उन्होंने एक लोक सेवक कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर एक बनाया।

 कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था यह मामला

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लाई गई और बाद में रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था। CBI ने आरोप लगाया था कि इस नीति को चुनिंदा निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें लाइसेंस शुल्क कम करना और लाभ मार्जिन तय करना शामिल था, जिससे कथित रूप से कमीशन और दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।

CBI ने अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी का दावा था कि नीति निर्माण के चरण में ही आपराधिक साजिश रची गई थी और निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थीं।

आबकारी नीति निर्माण में नहीं हुई कोई साजिश- कोर्ट

शुक्रवार के आदेश के साथ, विशेष अदालत ने निचली अदालत के स्तर पर CBI के मामले को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है, यह कहते हुए कि आरोप आरोप तय करने के लिए आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उतरे।





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